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उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध, लगेगा भारी जुर्माना…


देहरादूनः उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के लिहाज़ से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) को 1 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है। जिसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है।प्रदेश में 30 जून के बाद 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शहरी विकास विभाग (Uttarakhand Urban Development Department) द्वारा जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा।  इस संबंध में निदेशालय द्वारा दिशा निर्देश के तौर पर सभी निकायों को एक पत्र भी भेजा गया है।

इनकी बिक्री पर लगेगा जुर्माना

प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।

निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। जिसको लेकर अभियान भी चलाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

 

 

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