logo
Latest

दिव्यांगजनों की भलाई के लिए दिव्यांग सर्टीफिकेटों को समय पर रिन्यू करना यकीनी बनाया जाए: डा. बलजीत कौर


चंडीगढ़ : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांगजनों सहित राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए वचनबद्ध है। इस उदेश्य के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्त्री और बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर के दिशा- निर्देशों के अंतर्गत विभाग द्वारा पंजाब में दिव्यांगजनों के विकास और भलाई के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है।इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि आर.पी.डब्ल्यू. डी एक्ट 2016 की धारा 51 अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अथारिटी को दिव्यांगजनों की भलाई के लिए बने संस्थानों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इन सर्टीफिकेट के लिए आवेदन देने, जारी करने, अस्वीकार करने और रद्द करने की प्रक्रिया के साथ फंड जारी करने सम्बन्धित प्रक्रिया को एक्ट की धारा 51- 55 में व्यापक रूप में दिखाया गया है।

मंत्री ने आगे कहा कि नवीनीकरण प्रक्रिया की कुश्लता को बढ़ाने के लिए, पंजाब राइट्स आफ परसनज़ विद डिसेबिलिटीज़ रूल्ज, 2019 के नियम 10 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटों के रिन्यू के लिए आवेदन इन सर्टीफिकेट की अवधि ख़त्म होने से 60 दिन पहले संचित करवाई जाए।

सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने सभी ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को इन नियम की सख़्ती के साथ पालना को यकीनी बनाने के आदेश दिए है जिससे उनके अधिकार क्षेत्रों अधीन आते रजिस्टर्ड संस्थानों का समय पर नवीनीकरन किया जा सके।

डा. बलजीत कौर ने दिव्यांगजनों को सेवाओं प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयाँ को दूर करने के लिए इन दिशा- निर्देशों की पालना करने की महत्ता पर ज़ोर दिया। उन्होंने दिव्यांगजनों की भलाई के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराया।

उन्होंने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को आर.पी.डब्ल्यू. डी. एक्ट, 2016 की धारा 50 और 51 अनुसार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए विशेष स्कूलों और सरकारी/ गैर- सरकारी संस्थानों की समय पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने के लिए भी निर्देश दिए।

TAGS: No tags found

Video Ad

Ads


Top