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रिजर्व बैंक लोकपाल कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा पीएसईबी कर्मियों के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


लोकपाल ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला

चण्डीगढ़ : रिजर्व बैंक लोकपाल कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (पीएसईबी), मोहाली के कर्मचारियों के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों में रिज़र्व बैंक लोकपाल योजना की जानकारी बढ़ाना एवं डिजिटल लेन-देन में धोखाधड़ी से सजग करना था। कार्यक्रम को मुख्य रूप से श्री राजीव द्विवेदी, रिजर्व बैंक लोकपाल ने संबोधित किया।

कार्यक्रम में लोकपाल ने सहभागियों को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला। अधिक केंद्रित तरीके से प्रतिभागियों को ओटीपी, खाता/कार्ड विवरण, पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आदि साझा न करने के रूप में सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक किया गया। प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘संचारसारथी’ वेबसाइट (https://www.sancharsaarthi.gov.in) के बारे में जागरूक किया गया, जो नागरिकों के लिए संदिग्ध कॉल / फ़िशिंग लिंक के विवरण की रिपोर्ट करने की सुविधा के रूप में है। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि उन्हें केवल सेवा प्रदाताओं के आधिकारिक ऐप, वेबसाइट और कॉल सेंटर नंबर का ही उपयोग करना चाहिए। छोटे वीडियो के माध्यम से, प्रतिभागियों को वित्तीय क्षेत्र के भोले-भाले ग्राहकों को धोखा देने के लिए धोखेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले ‘सामान्य तरीके’ के बारे में भी अवगत कराया गया। इस संबंध में उनसे आरबीआई की वेबसाइट ( https://www.rbi.org.in ) पर उपलब्ध ‘बी(अ)वेयर’ पुस्तिका पढ़ने का भी अनुरोध किया गया। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि मोबाइल पर केवाईसी विवरण अपडेट करने, बिजली का कनेक्‍शन काटने, सिम कार्ड ब्लॉक करने, क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट भुनाने, टेलीग्राम के माध्यम से नौकरी की पेशकश आदि जैसे किसी भी लिंक को डाउनलोड करके या अन्यथा आने वाले संदेशों पर अत्यधिक सावधानी से बरतनी चाहिए। इसी प्रकार, विदेशी रिश्तेदारों को निधियों के विप्रेषण के संबंध में प्राप्तकर्ताओं को दिए गए किसी भी संदेश पर उचित पुष्टि के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। सहभागियों से कहा गया कि इस तरह के संदेशों के साथ आने वाले फोन कॉलों से अत्यंत सावधान रहना है। प्रतिभागियों का ध्यान “आरबीआई कहता है.. जानकर बने, सावधान रहें!” की ओर आकर्षित किया गया।

प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि बैंकों की सेवाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायतें रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबीआईओएस-2021) के तहत जांच के लिए https://www.cms.rbi.org.in पर दर्ज की जा सकती है या मुख्य महाप्रबंधक, केंद्रीय प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़ -160017 को भेजी जा सकती हैं। कार्यक्रम में लोकपाल कार्यालय के अधिकारियों के अलावा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लब के सचिव संजीव शर्मा और इंडसइंड बैंक के क्षेत्रीय परिचालन प्रमुख अमित कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।

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