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नए आपराधिक कानूनों से पुलिस की जांच में पारदर्शिता आएगी : ज़िला सत्र न्यायधीश


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले ज़िला सत्र न्यायधीश विरिंदर अग्रवाल

ई साक्ष्य ऐप पर होगी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी : डी.एस.पी भूपिंदर सिंह

फिरोज़पुर : भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन में भारतीय न्याय संहिता पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश विरिंदर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि जिला सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2020 में 3 नए आपराधिक कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. रणबीर सिंह समिति का गठन किया गया था। उन्होंने न सिर्फ इन कानूनों के नए प्रावधानों की जानकारी दी बल्कि इस कानून के व्यवस्था और आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि नये कानूनों से पुलिस की जांच में पारदर्शिता आएगी और इसमें आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

वहीं मंच से बोलते हुए डी.एस.पी भूपिंदर सिंह ने कहा कि नये आपराधिक कानूनों से आम लोगों का जीवन आसान हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ई-साक्ष्य ऐप के बारे में जानकारी दी और कहा कि इससे पुलिस की जांच के तरीके में बदलाव आया है। इस ऐप के जरिए गिरफ्तारी, जब्ती और घटना स्थल की वीडियोग्राफी अपलोड करना जरूरी होगा।

इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अमृतसर के केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रमुख गुरमीत सिंह (आईआईएस) ने कहा कि 1 जुलाई से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिन्होंने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इन कानूनों के ज़रिए आधुनिक तकनीक के व्यापक इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानून का हिस्सा बनाने से मामलों के जल्द निपटारे की राह आसान हो गई है।

इसके अलावा उप जिला शिक्षा अधिकारी परगट सिंह बराड़, प्रिंसिपल जगदीप पाल सिंह, प्रिंसिपल संगीता शर्मा, डॉ. मोक्षी, लेफ्टिनेंट परमवीर कौर, डॉ. सपना बधवार और डॉ. जागृति ने भी मंच से संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पंजाबी सांस्कृतिक कला मंच द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक और विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने समय बांध दिया।

बहरहाल, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम सफल रहा और स्थानीय लोगों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देकर एक नई ऊर्जा का संचार कर गया।

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